माही अब नहीं होंगे परेशान..
महेंद्र सिंह धोनी के लिए खुशखबरी है.. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को आदेश देते हुए कहा है कि क्रिकेटर के साथ हुए सभी लेन-देन के बारे में गुरुवार तक खुलासा करें..सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आज दिया है..
सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक वह 2009-2016 के बीच अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में धोनी ने समूह के साथ जो काम किया और समूह के विभिन्न कंपनियों द्वारा उन्हें जो भुगतान किया गया उसकी डिटेल रिपोर्ट दाखिल करें….
बीते शुक्रवार धोनी आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.. पिछले एक माह के भीतर उन्होंने दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.. पिछली बार अपनी ब्रैंडिंग और मार्केटिंग के एवज में 40 करोड़ रुपये की बकाया राशि मांगने वाले धोनी इस बार पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं..