दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश,कहा कार में बैठे अकेले लोग को भी मास्क लगाना अनिवार्य
दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमों में सख्ती बढ़ा दी गयी है. मंगलवार रात से जहां दिल्ली में नाईट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कोर्ट ने कहा कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ है जो कोविड 19 वायरस को फैलने से रोकेगा.
बता दें एक याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आयीं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है. नियमों में आए बदलाव को मद्दे नज़र रखते हुए ये कहना ग़लत नहीं होगा की सरकार और कानून दोनों इस लड़ाई में जनता के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार है. अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम नियमों का पालन कर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें.