योगी सरकार ने दी शादी समारोह पर लगे प्रतिबंधों में राहत, मेहमानों की संख्या पर पाबंदी हटी

लखनऊ. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद योगी सरकार ने धीरे-धीरे कई प्रतिबंधों से राहत देनी शुरू कर दी है. इसी क्रम में मंगलवार को योगी सरकार ने खुले स्थानों पर शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की सिमित संख्या वाली पाबंदियों को समाप्त कर दिया है. अब खुले स्थानों में जितना चाहें मेहमानों को बुलाने की छूट होगी. हालांकि हॉल में होने वाले कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की संख्या 100 ही रहेगी.

सरकार के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश आदेश जारी कर दिया. आदेश के मुताबिक अब खुले स्थानों पर शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम की इजाजत होगी. हालांकि मेहमानों की संख्या कार्यक्रम स्थल के क्षेत्रफल पर आधारित होगी. कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क भी लगाना होगा. गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शादी-समारोह में मेहमानों को सीमित संख्या में बुलाने की व्यवस्था लागू की गई थी.

दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला की भी अनुमति
अवनीश अवस्थी ने बताया कि बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के आधार पर मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें यूपी में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है. लिहाजा अब सरकार धार्मिक कार्यक्रमों को भी कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे रही है. इससे पहले दुर्गा पूजा, रामलीला और दशहरा को लेकर भी छूट दी गई थी. निर्देश के मुताबिक दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो. मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए. मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे. मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए तथा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो.

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