भिण्ड में शादी की बारात नहीं निकलेगी, डीजे पर भी प्रतिबंध
भिण्ड, मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने बारात निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रस्म अदायगी के लिए दूल्हा मैरिज गार्डन परिसर में ही घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ घूम सकेगा। इसके अलावा शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग बुलाने पर आयोजक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रशासन ने प्रति सप्ताह शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही धारा 144 लागू कर सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी विवाहों में जुटने वाली भीड़ में संक्रमण को रोकने के लिए कई बंदिशें लगा दी है। अब घर से शादी करने वालों को अधिकतम 50 और मैरिज गार्डन से अधिकतम 100 लोगों की अनुमति ही मिलेगी।
भिण्ड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार ने आज यहां बताया कि किसी शादी में यदि हॉट स्पॉट क्षेत्र से मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें कोविड जांच कराकर आना होगा। साथ ही शादी में यदि 50 लोगों की अनुमति दी गई तो खाना सहित टेबल, कुर्सियां एवं अन्य व्यवस्थाएं भी 50 लोगों के हिसाब की होना चाहिए। इससे ज्यादा यदि सामग्री मिलती तो हलवाई, टेंट हाउस संचालक सहित आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को शादी में मास्क और सेनेटाइजर का इंतजाम रखना होगा। इसके अलावा डीजे साउंड पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।