किसानों की ट्रैक्टर रैली देखना पुलिस का काम, हमारा नहीं- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसे दिल्ली में आने की इजाजत दी जाएगी या सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, इन सभी पर दिल्ली पुलिस का फैसला होना चहिए।
आपको बता दें कि कृषि कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चल रही है। वही 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सोमवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रेक्टर दिल्ली से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वीरामा सुब्रमण्यम शामिल है ।
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इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला सुरक्षा व्यवस्था का है कि से किन शर्तों पर इसकी इजाजत दी जाएगी यह पुलिस तय कर सकती है।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाला को कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकती है चीफ जस्टिस ने इस पर उत्तर देते हुए कहा हमने पिछली बार कहा था कि दिल्ली में किसे प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए। इसका फैसला लेना दिल्ली पुलिस के दायरे में आता है किसानों को इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और इस मामले में फैसला कोर्ट नहीं ले सकती हैं।