उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र 2020: विस के 300 मीटर की परिधि के भीतर लागू हुआ धारा 144
विधानसभा सत्र के दौरान और समाप्ति तक जिला अधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विधानसभा के 300 मीटर की परिधि के भीतर धारा 144 लगा दी है। इस दौरान जुलूस धरना प्रदर्शन करने पर शक्ति से रोक लगा दी गई है।
आपको बता दें कि पटाखों का इस्तेमाल आंगन के अलावा अन्य स्थानों पर , लाठी लेकर चलना इसके अलावा भाषण नारेबाजी और 5 से अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, सरकारी इमारतों की दीवारों पर नारे लिखना भी 21 दिसंबर से होने वाले सत्र में प्रतिबंध रहेगा, यहां तक कि हॉकी स्टिक भी लेकर नहीं चल सकेंगे और पत्थर रोने भी जमा नहीं किए जाएंगे।