UP News: डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, हर गांव तक होगा विस्तार, नया ‘राइट ऑफ वे’ नियम 1 जनवरी से लागू
UP में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले नए ‘राइट ऑफ वे’ नियम के तहत, राज्य के हर गांव तक डिजिटल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा
UP में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले नए ‘राइट ऑफ वे’ नियम के तहत, राज्य के हर गांव तक डिजिटल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे दूरसंचार सेवाओं में सुधार होगा। इस नए नियम का उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, स्मार्ट सिटी में दूरसंचार लाइनों के विस्तार के लिए यूटिलिटी डक्ट्स का भी उपयोग किया जाएगा।
‘राइट ऑफ वे’ नियम-2024 का महत्व
‘राइट ऑफ वे’ नियम 2024, जो 1 जनवरी से लागू होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सड़क, नाली और अन्य सार्वजनिक भूमि का उपयोग सरल और प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत, दूरसंचार ऑपरेटरों को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक जमीन और सड़कों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, जिससे दूरसंचार नेटवर्क को तेजी से विस्तार मिलेगा।
इस नियम का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को बढ़ावा देना है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसके तहत, उत्तर प्रदेश के हर गांव में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे डिजिटल असमानता को समाप्त किया जा सकेगा और गांवों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी। इससे राज्य में डिजिटल साक्षरता और शिक्षा के स्तर में भी सुधार की संभावना है।
UP दूरसंचार सुरक्षा पर विशेष ध्यान
UP नए ‘राइट ऑफ वे’ नियम में दूरसंचार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूरसंचार लाइनों के विस्तार के साथ-साथ, इनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नेटवर्क के विस्तार के दौरान कोई भी अवैध गतिविधियां या व्यवधान उत्पन्न न हों। इसके अलावा, दूरसंचार लाइनों और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए प्रभावी उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि नेटवर्क की सुरक्षा बरकरार रहे।
रक्षात्मक उपायों के साथ-साथ, नियम में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भी निर्माण या मरम्मत कार्य किए जाएं, वे स्थानीय समुदाय की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जाएं। इससे कोई अप्रत्याशित समस्या नहीं होगी और लोगों की दैनिक गतिविधियों में व्यवधान नहीं आएगा।
स्मार्ट सिटी के लिए यूटिलिटी डक्ट्स का उपयोग
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत, अब दूरसंचार नेटवर्क की विस्तार प्रक्रिया में यूटिलिटी डक्ट्स का भी उपयोग किया जाएगा। यूटिलिटी डक्ट्स का मतलब है कि स्मार्ट सिटी में सभी तरह की सेवाओं जैसे पानी, गैस, बिजली और दूरसंचार लाइनों के लिए एक समर्पित स्थान होगा। इसके द्वारा, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइनों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित किया जा सकेगा, जिससे न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि शहर की खूबसूरती और व्यवस्था भी बनी रहेगी।
UP यूटिलिटी डक्ट्स के उपयोग से यह सुनिश्चित होगा कि दूरसंचार लाइनों के विस्तार के लिए आवश्यक उत्खनन और अव्यवस्था से बचा जा सके। यह स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को और अधिक व्यवस्थित और समृद्ध बनाएगा, क्योंकि यह हर प्रकार की सेवा को एक स्थान पर संकलित करने की अनुमति देगा।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
इस नए नियम से न केवल डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी राज्य में देखा जाएगा। बढ़ी हुई इंटरनेट कनेक्टिविटी से न केवल व्यवसायों को फायदा होगा, बल्कि यह रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ अब दूरदराज के गांवों तक पहुंच सकेगा।
इस कदम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी, और लोग ऑनलाइन सेवाओं का अधिक उपयोग करने में सक्षम होंगे। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को भी इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क के बेहतर विस्तार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
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UP में 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला ‘राइट ऑफ वे’ नियम राज्य की डिजिटल कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा। यह कदम स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में मदद करेगा और हर गांव में इंटरनेट और नेटवर्क पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, दूरसंचार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे नेटवर्क की स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। यूटिलिटी डक्ट्स का उपयोग भी शहरों में दूरसंचार लाइनों के विस्तार को आसान और सुरक्षित बनाएगा। यह नियम राज्य की डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।