सावधान, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की तरह तगड़ा होगा कूड़ा फेंकने का जुर्माना
ट्रैफिक चालान के बाद अब कूड़ा फेंकने के जुर्माने की रकम आपको चौंका देने वाली है। यह रकम हेलमेट न पहनने के जुर्माने से कई गुना होगी। यूपी के नगर निगम बारी-बारी से इसे अपने क्षेत्र में लागू कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। नगर निगम को भी अधिकार है कि वह जुर्माने की रकम को घटा और बढ़ा सकता है।
सूखा-गीला कूड़ा अलग-अलग
आपको बता दें कि सड़क पर कूड़ा फेंकने और कूड़े को जलाने पर अब भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। सबसे ज्यादा जुर्माना घर या दुकान का मलबा खुले में यहां-वहां फेंकने पर लगेगा। अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज होम भी कूड़े को खुले में फेंकते हैं या फिर सूखा-गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं रखते हैं तो उन्हें जुर्माने लगेगा। इस रकम को बढ़ा दिया गया है।
थर्माकोल की प्लेट और गिलास के इस्तेमाल पर पाबंदी
नगर निगम पॉलिथीन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी कड़े नियम बना रहा हैं। सबसे पहले तो सरकारी दफ्तरों में लैटर भेजा गया है जिसमें सरकारी बैठकों और दूसरे कार्यक्रम में थर्माकोल की प्लेट और गिलास के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर भी जुर्माने की रकम भी बढ़ी है। जानकारी के अनुसार मेरठ, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में इसका पूरा प्लान बन चुका हैं। आगरा ने तो जुर्माना राशि की लिस्ट तक जारी कर दी है। प्रदेश के बाकी बचे नगर निगम भी इसे अपने यहां लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।