यूपी : सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में शासन ने जारी किए निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए। यह निर्देश कुछ इस तरह हैं :
पुलिस होमगार्ड ,सिविल डिफेंस ,अग्निशमन आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन ,कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को करेंगे संपादित
प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे उपस्थित
कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथाआवश्यक 33% तक के कार्मिकों की होगी उपस्थिति
विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर किया जाएगा तय
जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्मिक को शासकीय कार्य के लिए किया जाए नियोजित
उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ किया जाए संचालित
वन विभाग के कार्मिकों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव ,जंगलों में आगनिरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्यों का करते रहेंगे संपादन
संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से पृथक से लिया जाएगा निर्णय।