UP: बरेली में ‘लव जिहाद’ के आरोप में पहली FIR, नए कानून के तहत दर्ज हुआ केस
योगी सरकार ने लव जिहाद पर कानून लाने के बाद बरेली में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां एक मुस्लिम युवक एक युवती से जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। इतना ही नही युवती को जान से मारने की भी धमकी दे रहा था। मामला देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर का है।
लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण को लेकर बरेली पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। मामला थाना देवरनिया क्षेत्र का है, जहां उवैश अहमद नाम के एक शख्श पर आरोप है कि दूसरे समुदाय की छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तित करने का दवाब बना रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
छात्रा के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। यहां बता दें कि जबरन धर्म परविर्तन मामले में प्रदेश के अंदर यह पहला केस है। जिसमें शिकायत मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरनिया क्षेत्र के गांव शरीफ नगर के रहने वाले किसान ने थाना पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी। आरोप है कि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर प्रलोभन और दवाब में लेकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बना रहा है। अपनी साजिश को पूरा करने के लिए वह लगातार दवाब बनाने में लगा है। विरोध पर छात्रा के पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और गाली-गलौज करता है।
रिपोर्टर : जमशेद खान