हिमाचल में अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, अभी नहीं चलेंगी इंटर स्टेट बसें, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज
शिमला : हिमाचल सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी हैं। इसमें किए गए प्रावधान आगामी 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंटर स्टेट मूवमेंट (Inter State Movement) पर आगामी आदेशों तक रोक जारी रहेगी। यानी बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा अभी शुरू नहीं होगी। यात्रियों को उनके गंतव्य (Destination) तक पहुंचाने के लिए टैक्सी चालक पंजीकरण के जरिए इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं।
गाइडलाइन के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive examinations) के लिए विद्यार्थी व परीक्षार्थी राज्य के अंदर व बाहर आवाजाही कर सकेंगे। अगर वे बाहरी राज्य में प्रवेश करने के 72 घंटों के भीतर वापिस लौट आते हैं, तो उन्हें क्वारंटीन नियमों (Quarantine rules) में छुट दी जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड वैद्य दस्तावेज माना जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान परीक्षार्थी राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय होटलों व इकाइयों में ठहर सकेंगे।
कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्कूल, काॅलेज व कोचिंग संस्थानों को आगामी 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से पढाई जारी रहेगी। ऑनलाइन, काउंसलिंग व शैक्षणिक कार्यों के लिए 50 फीसदी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को स्कूल-काॅलेज बुलाया जा सकता है। इसके अलावा नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भी अपने अभिावकों की लिखित सहमति से शिक्षण कार्य के लिए स्कूल में जा सकते हैं। हालांकि ये आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में मान्य नहीं होंगे।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य के सभी बार्डर बाहरी राज्यों के लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, और कोविड पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी रहेगा। डयूटी पर जाने वाले सैनिकों को इसमें छूट दी गई है। वे बिना पंजीकरण के राज्य के अंदर-बाहर आवाजाही कर सकते हैं।
गाइडलाइन के अनुसार पर्यटक कम से कम दो रातों की बुकिंग करवाकर हिमाचल आ सकेंगे। सैलानियों (Tourists) को 96 घंटे पहले की कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। 10 साल से कम आयु के बच्चों को कोविड रिपोर्ट लानी अनिवार्य नहीं है। गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को खोलने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा व संस्कति विभाग (Language and Culture Department) अलग से एसओपी (SOP) जारी करेगा। इसी तरह होटल इकाइयां खोलने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एसओपी जारी होगी।