टीएमसी हटाए नागरिकता कानून विरोधी पोस्टर, हाइकोर्ट का आदेश
नागरिकता संशोधन कानून का टीएमसी ने लगातार विरोध किया है | यही नहीं उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं | वहीँ अब टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है | टीएमसी सरकार ने संभावित एनआरसी को भी सिरे से खारिज कर दिया | इसी मामले में टीएमसी सरकार ने राज्य भर में नागरकिता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) विरोधी पोस्टर लगाए थे, जिन्हें अब हाईकोर्ट ने हटाने को कह दिया है | चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिविजन बेंच ने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों से वह पोस्टर और विज्ञापन हटा दें जिसके जरिए CAA और एनआरसी का विरोध किया गया है |
Anti CAA-NRC विज्ञापनों के खिलाफ वकीलों के एक समूह ने याचिका दायर की थी | वे टीएमसी सरकार के उस फैसले के खिलाफ अदालत गए जिसके तहत टीवी, वेबसाइट्स और अखबारों को सीएए और एनआरसी विरोधी विज्ञापन जारी किये गए थे | इन विज्ञापनों में यह बताया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार सीएए और संभावित एनआरसी के खिलाफ है और इसे लागू नहीं करेगी | इस याचिका में कहा गया था कि सरकार अपना प्रोपगैंडा फैलाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रही है | अदालत ने कहा कि कुछ समय के लिए इन विज्ञापनों पर रोक लगा दें | इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी |