छत्तीसगढ़: नाबालिग से रेप मामले में तीन साल कैद
छत्तीसगढ़–रायगढ़ में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामला इस प्रकार है कि पीडि़ता के पिता ने 10 अक्टूबर 2020 को कोतरा रोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी छोटी बेटी उम्र 17 साल कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 10 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ असाईनमेंट जमा करने स्कूटी से स्कूल गई थी। असाइनमेंट जमा कर दोनो गैरेज में रुके थे तब उसका छोटा लडक़ा गैरेज में ही रुक गया और पीडिता स्कूटी से घर वापस चली गयी, दोपहर 3.30 बजे उसके एक अन्य लडक़े ने उसे फोन कर बताया कि पीडि़ता स्कूल से घर आयी थी उसके बाद बड़ी दीदी का असाईनमेंट जमा करने बड़ी दीदी के साथ स्कूल गया था। स्कूल से वापस घर आया तो देखा कि पीडि़ता घर में नहीं थी, जब आस पास शैनात करवाई तो उसका कोई पता नहीं चला।