कोरोना के नियमों का पालन ना करने वालो पर होगा केस

मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी (BMC) ने नियम कायदे दुरुस्त किए हैं. नए नियमों के मुताबिक मुंबई में अब होम क्वारंटीन से गायब रहने पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा. इसके साथ 5 से ज्यादा संक्रमण की स्थिति में कोरोना मरीजों वाले फ्लैट्स को नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी देनी होगी. जो लोग होम क्वारंटीन में लापरवाही करेंगे और गायब पाए जाएंगे, उन्हें संस्थागत रूप से क्वारंटीन किया जाएगा. बीएमसी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के 90 फीसदी मामले ऊंची इमारतों और बिल्डिंगों से आ रहे हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नगरीय प्रशासन मुंबई में लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार करते रहे, लेकिन बीएमसी ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. बुधवार को हुई बीएमसी की स्पेशल रिव्यू मीटिंग के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 24 घंटे कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के लिए संचालन जारी रखने की मंजूरी मिल गई है. मंगलवार को बीएमसी के अधिकारियों ने कहा था कि मुंबई में संक्रमण की स्थिति कंट्रोल में है और तात्कालिक रूप से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है. सोमवार को मुंबई में 1 हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे और इस तरह शहर में 3 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं.
मुंबई में लॉकडाउन की आशंका पर म्युनिसिपल कमिश्वर इकबाल चहल ने कहा कि तुरंत इसकी जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन के हिसाब से टेस्ट की संख्या बढ़ाने की वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. बीएमसी ने प्रतिदिन कोरोना वायरस टेस्ट की संख्या जनवरी में 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया था, लेकिन अब राज्य में 20 हजार से ज्यादा टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं. बीएमसी के मुताबिक सोमवार को 23 हजार से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट किए गए.

 

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