पेंशन प्राप्त करने वालों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ

भोपाल, मध्यप्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी कर दी गई है।


सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिये कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तथा इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष कर दी गई है।

जिन पेंशनरों को जनवरी, 2020 के बाद पीपीओ जारी किया गया है या जिन्होंने दिसंबर 2019 तथा उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़े- मध्यप्रदेश में आज प्रारंभ होगा कोरोना वैक्सीनेशन कार्य, शिवराज जाएंगे अस्पताल


इसके अलावा जिन पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण करवाने की आवश्यकता है, वे अपने बैंक शाखा, निकटतम जन सेवा केन्द्र और निकटतम डाकघर पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के लिए अपना मोबाईल, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या और बैंक पासबुक अवश्य लेकर जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण सफल होने की स्थिति में किसी प्रकार का दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य नहीं है।

Related Articles

Back to top button