बाल विवाह रोक को लेकर चलेगा ये खास अभियान
राजस्थान के जयपुर जिले में अक्षया तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसर पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन पर प्रभावी रोकथाम के लिए एक अप्रेल से 30 जून तक विशेष बाल विवाह निषेध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर अन्तरसिंह नेहरा ने इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर एवं ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधकारी जयपुर प्रथम एवं द्वितीय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्ममिक को निर्देशित किया है कि आपस में एवं अन्य सभी विभागों के समन्वय कर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह पर अंकुश के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।
उन्होंने निर्देश में कहा कि इसके दुष्परिणाम एवं इसे रोकने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत् निरोधात्मक, दण्डात्मक एवं सुरक्षात्मक प्रावधानो की जानकारी आम जन तक पहुचाने हेतु विशेष प्रयास करें।
उन्होंने अभियान के संचालन के लिए हर उपखण्ड मुख्यालय पर बैठक कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी मशीनरी का सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। जागरुकता अभियान में ब्लाॅक एवं जिला स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आगनबाडी कार्यकर्ता, साथीन सहयोगीनी के कोर ग्रुप, एनजीओं आदि को नियोजित करने एवं इस अभियान में विधिक सेवा संस्थाओं की टीमों का भी सहयोग करने को कहा गया है।