Cigarettes, tobacco, एरेटेड पेय पर जीएसटी बढ़ने की संभावना, नया 35% स्लैब प्रस्तावित: जानें पूरी जानकारी

Cigarettes, तंबाकू और एरेटेड पेय पदार्थों पर माल और सेवा कर (GST) की दर में बढ़ोतरी की तैयारी है। 2 दिसंबर, सोमवार को आयोजित एक बैठक में,

Cigarettes, तंबाकू और एरेटेड पेय पदार्थों पर माल और सेवा कर (GST) की दर में बढ़ोतरी की तैयारी है। 2 दिसंबर, सोमवार को आयोजित एक बैठक में, मंत्रियों के समूह (GoM) ने इन उत्पादों पर GST को 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी।

नया 35% स्लैब: क्यों और कैसे?

मौजूदा GST संरचना में 5%, 12%, 18% और 28% की चार श्रेणियां शामिल हैं। GoM ने सिफारिश की है कि Cigarettes, तंबाकू, और एरेटेड पेय जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर कर बढ़ाकर 35% कर दिया जाए। इस निर्णय का उद्देश्य इन उत्पादों की खपत को नियंत्रित करना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है।

मौजूदा स्थिति और प्रस्ताव का प्रभाव

वर्तमान में:

  • Cigarettesऔर तंबाकू उत्पाद: 28% जीएसटी के साथ अतिरिक्त उपकर (Cess) भी लगाया जाता है।
  • एरेटेड पेय पदार्थ: 28% जीएसटी के साथ सीमित उपकर।

प्रस्तावित परिवर्तन से:

  • उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ेगा।
  • इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी।
  • इनकी खपत कम होने की संभावना है।

सरकारी तर्क और उद्देश्यों का विश्लेषण

सरकार का उद्देश्य है:

  1. स्वास्थ्य सुधार: हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना।
  2. राजस्व वृद्धि: अतिरिक्त कर के जरिए सरकारी खजाने में अधिक योगदान।
  3. सामाजिक सुधार: तंबाकू और सिगरेट के उपयोग से संबंधित बीमारियों में कमी।

उद्योग और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

  • उद्योग पर प्रभाव: Cigarettes , तंबाकू और एरेटेड पेय उद्योगों को मांग में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
  • उपभोक्ताओं की चिंता: कीमतों में बढ़ोतरी से इन उत्पादों की उपलब्धता सीमित हो सकती है।

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GoM , Cigarettes – का यह प्रस्ताव देश में स्वास्थ्य और राजस्व सुधार के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि, उद्योग और उपभोक्ता वर्ग से आने वाली प्रतिक्रियाओं पर सरकार को संतुलित नीति बनाने की आवश्यकता होगी।

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