बिहार में 2446 दारोगा की नियुक्ति का रास्‍ता साफ, पटना हाई कोर्ट ने रोक हटाई

पटना. दारोगा पद के लिए चयनित अभ्‍यर्थियों के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर आया है. पटना हाई कोर्ट ने 2446 दारोगा की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है. उम्‍मीद है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इन पदों के लिए चयनित अभ्‍यर्थियों को जल्‍द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की उम्‍मीद है. इस भर्ती को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पटना उच्‍च न्‍यायालय ने मंगलवार को वर्चुअल तरीके से सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी.

दारोगा भर्ती को लेकर सुधीर कुमार गुप्‍ता और अन्‍य की ओर से दायर की गई थी. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2021 को इस मामले पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चयनित अभ्‍यर्थियों को यदि नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है तो 3 जनवरी 2022 तक इसे जारी न किया जाए. कोर्ट ने बिहार सरकार को इस पर जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने को कहा था. इसके बाद दारोगा के लिए चयनित अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लग गई थी. अब हाई कोर्ट ने इस पर लगी रोक हटा दी है.

पुलिस सब-इंस्‍पेक्‍टर, सार्जेंट और असिस्‍टेंट सुपरिंटेंडेंट (जेल) के 2446 पदों के लिए बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली थी. इसके लिए बकायदा परीक्षा ली गई थी. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 जून 2021 को मेरिट लिस्‍ट भी जारी कर दी गई थी. बता दें कि हजारों की तादाद में युवाओं ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्‍ट जारी की गई थी. लेकिन, इस भर्ती परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्‍ता साफ हो गया है.न

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