आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ
रामपुर. करीब डेढ़ साल से अपने पिता और रामपुर (Rampur) के सांसद आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की रिहाई के रास्ते साफ हो गए हैं. अब्दुल्ला आजम अब कभी भी सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं. दरअसल, हाईकोर्ट से दो जन्म प्रमाणपत्र और सुप्रीम कोर्ट से दो पेनकार्ड और पासपोर्ट के मामले में जमानत मंजूर हुई थी, लेकिन शर्त यह थी कि जब वादी के बयान कोर्ट में दर्ज हो जाएगा तभी अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है. अब जब मुक़दमे के वादी के बयान दर्ज हो गए हैं तो अब अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई के रास्ते भी खुल गए हैं.
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अब्दुल्लाह आजम खान, मोहम्मद आजम खान और तंजीन फात्मा के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने और उनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में अब्दुल्लाह आजम को चुनाव लड़ाने के लिए किया गया. इस संबंध में एक मुकदमा थाना गंज में दर्ज हुआ. इसमें हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मंजूर की गई थी कि जब वादी मुकदमा का बयान दर्ज हो जाए तब उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है. इस केस में वादी मुकदमा आकाश सक्सेना का बयान दर्ज किया जा चुका है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से दो जमानत मंजूर की गई थी. ये दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के अलग-अलग मामले हैं. पैन कार्ड क्राइम नंबर 980/2019 थाना सिविल लाइन से संबंधित है और पासपोर्ट केस क्राइम नंबर 594 2019 थाना सिविल लाइन से संबंधित है. इन दोनों में भी यही शर्त थी कि वादी मुकदमा का बयान दर्ज करने के बाद अब्दुल्लाह को रिहा किया जा सकता है. इन दोनों ही मुकदमों में वादी मुकदमा आकाश सक्सेना का बयान दर्ज किया जा चुका है. पासपोर्ट केस में केवल अब्दुल्लाह अभियुक्त हैं और दो पैन कार्ड बनाए जाने के संबंध में मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्लाह दोनों ही अभियुक्त हैं, क्योंकि कोर्ट की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो अभियुक्त अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ ऐसा मेरी जानकारी में कोई मामला नहीं है कि अब वह रिहा हो सकते हैं.
बहुत जल्द मिलेगी दोषियों को सजा
वादी मुकदमा शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया जो पासपोर्ट का और पैन कार्ड का मामला था उसमें इन को सुप्रीम कोर्ट से कंडिश्नल बेल मिली थी, उसी मामले में बुधवार को मेरे बयान दर्ज हो चुके हैं. इसके अलावा जो पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, इसमें आजम, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा का है. पैन कार्ड में आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान और पासपोर्ट में अब्दुल्लाह आजम खान थे. उस मामले में ट्रायल शुरू है. बाकी जो लोगों की गवाही है वह शुरू होंगी और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द दोषियों को सजा मिलेगी.