कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, केंद्र को नोटिस
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण से संबंधित मसले का गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाता है और इसकी सुनवाई कल होगी।
न्यायालय ने कोरोना महामारी के भीषण संक्रमण के मद्देनजर ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति, टीकाकरण नीति और लॉकडाउन लगाने के राज्य सरकारों के अधिकारों के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।
इस बीच खंडपीठ ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को शीर्ष अदालत के पास स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि कम से कम छह उच्च न्यायालय कोरोना प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में इस मामले की अलग-अलग सुनवाई से भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
न्यायमूर्ति बोबडे ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।