सामाजिक कार्यक्रम में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 होगी
जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रख कर लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी गाईलाइन्स में संशोधन किया है।
आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति ,संस्था या संगठन द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 होगी तथा कार्यक्रम में सामाजिक दूरी तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । आयोजनकर्ता आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश तथा सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर रेलिंग ,दरवाजों के हेण्डिल, कॉमन सरफेस, फर्श आदि को निरन्तर सेनेटाइज करवाना आवश्यक होगा ।
आदेश के अनुसार उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। इन गाईलाइन्स की क्रियान्विति जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी ।