22 अक्टूबर से फिर खुल रहे सिनेमाघरों के दरवाजे, सरकार ने जारी की SOP
मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण बंद हुए सिनेमाघर और ऑडिटोरियम 22 अक्टूबर से दोबारा खुलने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने इसके संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दी है. माना जा रहा है कि राज्य में कम होते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था. हाल ही में सरकार ने नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी.
राज्य में 1 हजार 736 नए मामले और 36 मौतों के बाद सरकार की तरफ से सोमवार को यह फैसला लिया गया. बीते 17 महीनों में यह आंकड़ा सबसे कम है. स्वास्थ विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कोविड-149 संक्रमण के कुल 65 लाख 79 हजार 608 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, महामारी में 1 लाख 39 हजार 578 मरीज जान गंवा चुके हैं. मार्च 2020 के मध्य से लगे ताले बीते साल अक्टूबर और नवंबर में फिर खुले थे, लेकिन फिर इन्हें बंद कर दिया था. अब सरकार ने नए नियमों के साथ सिनेमाघर और ऑडिटोरियम खोलने का फैसला किया है.
यहां समझें नए नियम
थियेटर/मल्टीप्लेक्स/सिनेमा/ऑडिटोरियम में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे. सिनेमा हाल या थियेटर पहुंचने वाले लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप पर सेफ स्टेटस दिखाना जरूरी है. हालांकि, दर्शक कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं. फूड कोर्ट या साफ सफाई में तैनात स्टाफ के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगना और दूसरे डोज के बाद 14 दिन गुजरना जरूरी है.
टिकट बुकिंग, खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. पार्किंग लॉट में भीड़ संभालना और आने वाले को थर्मल स्क्रीनिंग होगी. केवल एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही आने की अनुमति होगी. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, खांसते या छींकते वक्त चेहरे को ढांकने, नियमित रूप से हाथ धोने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाएगा. स्क्रीनिंग हॉल में खाने या पीने की चीजें प्रतिबंधित होंगी.
ड्रामा थियेटर्स के लिए खास नियम
केवल नामित लोगों को ही पर्दे, स्टेज के पीछे की चीजों आदि के संचालन की इजाजत होगी. कलाकारों और सहायकों को नियमित रूप से मेडिकल जांच कराने की सलाह दी गई है. हर रोज सेट और ग्रीन रूम का कैमिकल से डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए. बैकस्टेज और ग्रीन रूम में किसी गेस्ट को आने की अनुमति नहीं होगी. ऑडिटोरियम की सफाई की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी. बाल कलाकारों को सेफ स्टेटस दिखा रही आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा. साथ ही उनकी नियमित जांच की सलाह दी गई है.