टेरर फंडिंग मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को किया बरी, जानिए क्या है वजह?
नई दिल्ली. टेरर फंडिंग मामले (Terror funding Case) में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने आज 4 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी- मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मोलानी को बरी कर दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई, जिससे यह पता लगाया जा सके कि चारों आरोपियों के द्वारा फंडिंग का पैसा दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है. एनआईए ने चारों आरोपियों पर आरोप लगाया था कि चारों आरोपी पाकिस्तान स्थित एक संगठन के लिए स्लीपर सेल बनाने में शामिल थे.
एनआईए ने इन चारों आरोपियों को पाकिस्तानी संगठन, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से कथित रूप से धन प्राप्त करने के लिए एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजकर भारत में अशांति पैदा करने का भी इन पर आरोप था.
इससे पहले अगस्त में टेरर फंडिंग मामले में शनिवार से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जम्मू-कश्मीर के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. NIA का टेरर फंडिंग को लेकर ये ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था. इस मामले में NIA जम्मू-कश्मीर के 14 से ज्यादा जिलों में छापेमारी की थी, जिसमें जम्मू भी शामिल है.
ये छापेमारी जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर की जा रही है. केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू-कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थीं. जमात एक पाकिस्तान और अलगाववाद समर्थक संगठन है, जो प्रतिबंध के बावजूद काम कर रहा है. NIA की ये छापेमारी 14 जिलों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हो रही है. इनमें श्रीनगर, बड़गाम, गंदरबाल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबाण, दोडा, किश्तवाड़ और राजौरी शामिल है.