तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को मिली चुनौती, लगा ये आरोप, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
पटना हाइकोर्ट ने गुरुवार को राजद नेता तेजप्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में हसनपुर विधानसभा से निर्वाचन को चुनौती दी गयी है।
न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों से पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। इसी दिन आगे की सुनवाई के मुद्दे तय किये जायेंगे।
याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए निर्वाचन को अमान्य करने की अपील की है। नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने के आरोप लगाया है। साथ ही दूसरे नंबर पर रहे जदयू के राजकुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की है। 10 नवंबर 2020 को परिणाम घोषित किया गया था।