ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जारी रहेगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर

ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक लगाई रोक।

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी।वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था।अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।ASI को तब तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की इजाजत देते हुए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ये निर्देश भी दिया था कि ASI का सर्वे सुबह 8-12 बजे के बीच होना चाहिए।कोर्ट ने साफ किया था कि सर्वे के दौरान नमाज़ पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए।

और इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।हालांकि कोर्ट ने मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए ASI को खुदाई करने की इजाजत दी है।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की थीकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने लायक बताया था।कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

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