तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली –सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि कोर्ट किसी शादी को तुरंत खत्म कर सकती है। पीठ ने कहा कि अगर रिश्ता ऐसा है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो शादी के कानून के तहत दी गई प्रतीक्षा अवधि के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी गौरतलब है कि जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के साथ देखना चाहिए हमारा मानना है। कि शादी के कानून के तहत 6 महीने तक इंतजार की अवधि समाप्त की जा सकती है अगर रिश्ता ऐसा है ।जिस में सुधार नहीं हो सकता तो उस शादी को तुरंत खत्म किया जा सकता है।
30 सितंबर 2022 को 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें 2014 में शिल्पा और शैलेश की ओर से दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी ।अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है। कभी-कभी कानून लाना आसान होता है।