डीजे पर लगी रोक पर सुप्रीम ने जल्द सुनवाई से किया इंकार
नोएडा में 9 नवंबर को सनबर्न फेस्टीवल में डीजे बजाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है | चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लाउड म्यूजिक बूढ़े लोगों के कानों के लिए अच्छा नहीं है |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शाम 5 से 10 बजे तक डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी | हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है | याचिकाकर्ता के मुताबिक उनकी याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई हो सकती है, हम जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं |
गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था | डीजे बजाने की अनुमति देने पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी | आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था | हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो उस एरिया के थाना इंचार्ज की जवाबदेही होगी |
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हासिमपुर प्रयागराज निवासी सुशील चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया था |
कोर्ट ने कहा था कि बच्चों, बुजुर्गों व हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण खतरनाक है | कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है | कोर्ट ने सभी डीएम को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे |