सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरकॉम को रिफंड दे केंद्र !
आरकॉम के मालिक अनिल अम्बानी के लिए एक खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को अनिल अम्बानी की कंपनी के 104 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। रिफंड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अम्बानी के पक्ष में फैसला सुनाया है। बता दें कि अनिल अम्बानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) 2019 में दिवालिया हो गई थी।
दरअसल, यह मामला आरकॉम और दूरसंचार विभाग के बीच कई लड़ाइयों में से एक है। इसके तहत दिसंबर 2018 में, Telecommunications Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) ने तत्कालीन दूरसंचार शाखा को अनिल अम्बानी की आरकॉम के स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी के पैसे वापिस करने का आदेश दिया था।
इसमें केंद्र को 2013 और 2015 की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 774 करोड़ रुपये के आस्थगित आरोपों पर 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी का उल्लंघन करने के बाद राशि लौटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन आरकॉम अतिरिक्त धनराशि को बैंक गारंटी के बाद वापस किए जाने के पक्ष में था। सरकार ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश को चुनौती दी थी। इसपर जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रवींद्र भट की बेंच ने इस चुनौती को खारिज कर दिया है।