नागरिकता कानून पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ
नागरिकता संशोधन कानून पर चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की | सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘CAA कानून लागू करने पर कोई रोक नहीं है |’ चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी 2020 तय की |
इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले, चुनिंदा वर्ग के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है | इस कानून के खिलाफ अदालत का रुख करने वालों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, इंडियन मुस्लिम लीग और असम सरकार में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद शामिल है |
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लिए सबसे पहली याचिका मुस्लिम लीग ने दायर की थी | इसमें आरोप लगाया गया है कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका स्पष्ट मकसद मुसलमानों के साथ भेदभाव करना है, क्योंकि प्रस्तावित कानून का लाभ सिर्फ हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को ही मिलेगा |
वहीँ कल (मंगलवार ) को कांग्रेस टीएमसी समेत 14 से 15 दल राष्ट्रपति भवन गए थे | जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से CAA को लेकर बातचीत की | उन्होंने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया था |