अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: रामलला को मिली विवादित जमीन
देश के सबसे पुराने केसों में से एक अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है. अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है. साथ ही अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है।
अयोध्या पर फैसले की बड़ी बाते
अयोध्या में राम मंदरि बनने का रास्ता साफ
विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का आदेश
सुन्नी वक्फ को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश
पक्षकार गोपाल विशारद को पूजा अधिकार
निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज
रामलाल विराजमान को जमीन का मालिकाना हक
मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने का केंद्र सरकार को आदेश
राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगी ट्रस्ट
मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम
आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक का फैसला नहीं: CJI
हिन्दुओं की आस्था पर कोई विवाद नहीं: CJI
जमीन पर मालिकाना हक कानूनी नजरिये से तय होगा: CJI
खुदाई में जो मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं है: CJI
खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी बाबरी मस्जिद: CJI