INX मीडिया केस में फंसे पी चिदंबरम को SC ने दी जमानत
आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश किए जाएं।
अदालत ने इसके साथ ही चिदंबरम की जमानत के लिए याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को यह निर्देश दिया था। पीठ ने इस अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना ‘प्रभाव’ रखते हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान निदेशालय ने 12 बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें इस अपराध से मिली रकम जमा की गई और एजेंसी के पास ऐसी 12 संपत्तियों का भी ब्योरा है, जिन्हें कई दूसरे देशों में खरीदा गया है।