गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट और जकिया की याचिका खारिज
गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट, जकिया की याचिका खारिज तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट
गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट, जकिया की याचिका खारिज तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका जकिया जाफरी ने दायर की थी।वर्षीय अहसान जाफरी कांग्रेस के नेता और सांसद थे। उन्हें आंदोलनकारियों ने गुलबर्ग सोसाइटी, अहमदाबाद में उनके घर से बेदखल कर दिया था। उनकी पत्नी जकिया ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की . याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एसआईटी के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और गुजरात के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। इसके बाद पीठ ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया।
सिब्बल की दलील: अहम पहलुओं की हुई अनदेखी
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी ने मामले के अहम पहलुओं की जांच नहीं की है. इससे साबित होता है कि पुलिस इस मामले में सक्रिय नहीं है। सिब्बल ने यह भी कहा कि एसआईटी ने जिस तरह से जांच की, उससे लग रहा था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है.
क्या था मामला:-
गोधरा कांड के बाद 2002 में राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों ने पूर्वी अहमदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया। इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 के शव मिले। जबकि जाफरी समेत 31 लोगों के लापता होने की खबर है।