जम्मू-कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ, परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली, 13 फरवरी
Jammu Kashmir नए परिसीमन के तहत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। Supreme Court ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। Justice संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है और केंद्र ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है। कोर्ट ने 1 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानून को चुनौती नहीं दी है। 1995 के बाद कोई परिसीमन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मंशा है कि नवगठित केंद्र शासित क्षेत्र में लोकतंत्र बहाल किया जाए। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, 2022 को जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र, जम्मू कश्मीर सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देरी से याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2020 के नोटिफिकेशन को दो साल बाद आप ने चुनौती दी है अभी तक क्या, क्या आप सो रहे थे।
याचिका हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ. मोहम्मद अयूब मट्टू ने दायर की थी। याचिका में जम्मू और कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिसीमन का विरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के तहत बिना किसी क्षेत्राधिकार और अधिकार के किया गया है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन आयोग का गठन करना निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में दखल देना है। याचिका में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में सीटों की बढ़ोतरी संविधान संशोधन कर के ही की जा सकती है, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगला परिसीमन 2026 में होना चाहिए।
याचिका में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की सीटें 107 से बढ़ाकर 114 बढ़ाना जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 और संविधान की धारा 81,82, 170 और 330 का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर की प्रस्तावित 114 सीटों में पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें भी हैं।
केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी कर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया था। इस आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए था। बाद में 3 मार्च, 2021 को एक और नोटिफिकेशन जारी कर परिसीमन आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया था। कार्यकाल बढ़ाते समय परिसीमन आयोग का क्षेत्राधिकार केवल जम्मू और कश्मीर के लिए ही रखा गया।