Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और हिंसा पर सुनवाई से किया इनकार, कही ये बात

दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड (Kisan Tractor Parade) के दौरान हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) में पहुंच गया था लेकिन अब खबर है कि उस दिन हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने उस हिन के हिंसा संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिका में घटना की जांच शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कराए जाने का भी अनुरोध किया गया था।

26 जनवरी को हुए दिल्ली में हिंसा से सबंधित मामले में दायर चारों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शिर्ष अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है। हम नहीं समझते कि हमें इस मामले में दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा।

पुलिस के साथ हुई थी झड़प
बता दें कि दिल्ली में तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन इस रैली से कुछ ही देर में अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वाहनों में तोड़ फोड़ की।

ट्रैक्टर परेड से हुड़दंग मच गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शकारियों ने निशान साहिब फहराया, जिसे लेकर पूरे देश में बहस छीड़ गई है।

 

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