दो लेडीज स्पेशल सहित 6 अतिरिक्त विशेष उपनगरीय सेवाएं चलाएगी पश्चिम रेलवे
मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यावश्यक सेवाओं के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा रोजाना 500 विशेष उपनगरीय सेवाएं परिचालित की जा रही हैं। सामाजिक दूरी को बनाए रखने और अधिक भीड़ से बचने के लिए, पश्चिम रेलवे ने सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 से दो लेडीज स्पेशल ट्रेनों सहित 6 अतिरिक्त सेवाएं जोड़कर अपनी दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाओं की संख्या 500 से बढ़ाकर 506 करने का निर्णय लिया है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बढ़ाई जा रही 6 सेवाओं को विरार और चर्चगेट के बीच वाले सेक्टर में जोड़ा जा रहा है। इन 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं धीमी लाइन पर विरार से अप दिशा में होंगी और 3 सेवाएं धीमी लाइन पर विरार की ओर डाउन दिशा में होंगी। महिलाओं के लिए निर्धारित दो विशेष सेवाओं में से एक-एक सेवा को सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान अप और डाउन दिशाओं में विरार और चर्चगेट स्टेशनों के बीच चलाया जायेगा। इन लेडीज स्पेशल सेवाओं का परिचालन समय निम्नानुसार रहेगा।
1) पहली लेडीज स्पेशल सेवा विरार से 07.35 बजे छूटकर 09.22 बजे चर्चगेट पहुंचेगी।
2) दूसरी लेडीज स्पेशल सेवा चर्चगेट से 18.10 बजे निकलकर 19.55 बजे विरार पहुंचेगी।
गौरतलब है कि 23 मार्च, 2020 से COVID-19 लॉकडाउन के कारण पूर्ण रूप से बंद होने के बाद, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड पर 15 जून, 2020 से विशेष उपनगरीय ट्रेनों की चयनित सेवाओं की शुरुआत की थी। यात्रियों की सुविधा के लिए तथा भीड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए इन सेवाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। नवीनतम वृद्धि 21 सितम्बर, 2020 से लागू की गई थी, जब पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर 150 और सेवाओं को जोड़कर कुल सेवाओं को 350 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया।
महामारी के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समुचित स्वच्छ्ता सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे पर विशेष उपनगरीय ट्रेनों और स्टेशनों को नियमित रूप से साफ और सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमत सभी यात्रियों को, विशेष उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करते समय सामाजिक दूरी के मानदंडों का उचित पालन करने और हमेशा मास्क पहनने का अनुरोध पश्चिम रेलवे द्वारा किया गया है। पश्चिम रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त केवल विशिष्ट श्रेणियों के यात्रियों को ही इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करनी चाहिए।