सीएम सिटी में ऑड-इवेन की तर्ज पर मॉल, कॉम्प्लेक्स और सैलून छोड़कर खुल गईं सारी दुकानें
गोरखपुरः सीएम सिटी में अब ऑड-इवेन की तर्ज पर मॉल, कॉम्प्लेक्स और सैलून को छोड़कर सभी दुकानों को ऑड-इवेन की तर्ज पर अल्टरनेट-डे खोलने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है. अल्टरनेट-डे में गारमेंट्स, ज्वेलरी और स्पोर्ट्स समेत कई दुकानें भी अब खुलेंगी. इसके लिए ई-पास की जरूरत नहीं है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य जरूरी गाइडलाइन का भी ध्यान दुकानदारों और ग्राहकों को रखना होगा. इसके साथ ही राशन, नॉनवेज खाने के शौकीन मन मारने की बजाय मटन, चिकेन और फिश आनलाइन आर्डर कर होम डिलिवरी मंगा सकते हैं. हालांकि इसे पकाने में उन्हें साफ-सफाई का विशेष ध्यान भी रखना होगा. ये आदेश 31 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के संबंध में जारी किए गए हैं.
नए संशोधित आदेश में जिला प्रशासन ने रेडीमेड गारमेंट्स शॉप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी. हालांकि मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. इसी प्रकार कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लाथ शॉप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इसी के साथ आभूषण (ज्वेलरी शाप) सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी. जूता, चप्पल और बैग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे.
इसके अलावा फोटो स्टूडियो, कलर लैब, फोटो कॉपियर्स और आनलाइन सेंटर को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे. स्पोर्ट्स शॉप और दर्जी रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी दुकान खोल सकेंगे. श्रृंगार, कास्मेटिक्स, बिसाता, गिफ्ट आईटम की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. इसके अलावा साइकिल और घड़ी की शॉप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. सजावट, गद्दा, चादर और हैण्डलूम की शॉप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी.
नॉनवेज खाने के शौकीनों को भी निराश नहीं होना होगा. वे मटन, चिकेन मछली और अंडा के अलावा दूध, दवा, राशन, कोरियर, पार्सल, मिठाई, बेकरी और आईसक्रीम की होम डिलिवरी हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मंगा सकेंगे. इसके पूर्व 31 मई तक जारी रहने वाले भारत सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यूपी के मुख्य सचिव के आदेश के बाद 19 मई से स्टेशनरी के लिए निर्धारित दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 से शाम 6 बजे, कृषि यन्त्र, उपकरण, कृषि उपज हेतु कीटनाशक दवा, बीज भण्डार, उर्वरक सोमवार से शनिवार तक पूर्वान्ह 11 बजे से 6 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था.
इसके साथ ही सीमेन्ट, बालू, मोरंग, गिट्टी, सरिया, निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर, फर्नीचर, पेन्ट के लिए निर्धारित दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे, आटोमोबाइल पार्ट शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशाप (किन्तु रोड पर गाड़ी खड़ी नही होगी) रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, बैट्री, टॉयर, ट्यूब शाप (किन्तु रोड पर गाड़ी खड़ी नही होगी) मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, चश्मा, मोबाइल शॉप, पार्ट, मरम्मत मंगल, गुरुवार और शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खोल दिया गया था.
इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सामग्री पार्ट, मरम्मत हेतु निर्धारित दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, पार्ट मरम्मत, बर्तन, गैस चूल्हा विक्रय/मरम्मत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, प्रिन्टिंग प्रेस रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे और ड्राई क्लीनर्स मंगलवार, वृहस्पतिवार, शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलने का निर्देश पूर्व में ही जारी किया गया था.
इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, सेनिटाइजर सहित अन्य निर्देशों का पालन करना भी दुकानदारों और ग्राहकों का अनिवार्य होगा. निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.