सज्जन कुमार को झटका, सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार, जानें क्यों
उल्लेखनीय है कि साल 1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा (1984 Anti Sikh Riots) मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की स्वास्थ्य संबंधी हालत जानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए थे. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) ने न्यायालय से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस संबंध में जांच एजेंसी से एफिडेविट दायर करने को कहा था, ताकि सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत की मांग पर कोई फैसला लिया जा सके.
सज्जन कुमार की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने मुवक्किल के लिए इस आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी कि उनका वजन बहुत कम हो गया है और उपचार के लिए उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है.
वहीं, दूसरे पक्ष ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत की मांग का विरोध किया तथा कहा था कि इससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के मेडिकल बोर्ड ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी, जिसके पश्चात न्यायालय ने ही उनकी जमानत की मांग को अस्वीकार कर दिया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक साल पहले का घटनाक्रम बताते हुए खारिज कर दिया तथा कहा कि याचिकाकर्ता की मेडिकल कंडीशन की दोबारा जांच की जाए और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिए.