देशद्रोह की आरोपी शेहला राशिद को मिली ये राहत
कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (Kashmir People’s Movement) की नेता शेहला राशिद(Shehla Rashid) को देशद्रोह मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने शेहला की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक (Interim stay) लगा दी है। भारतीय सुरक्षाबलों के खिलाफ कश्मीर(Kashmir) में अत्याचार के आरोप लगाने की वजह से उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने 6 सितम्बर को जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद के खिलाफ राजद्रोह के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। अगस्त में शेहला ने लगातार 10 ट्वीट किए थे जिनमे कश्मीर के लोगों पर अत्याचार होने का दावा किया था। शेहला ने भारतीय सेना पर रात में कश्मीर के लोगों के घरों में घुसने, गैर-कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, घरों में छानबीन करने, रखे चावल में तेल मिलाने और शोपियां में कश्मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए भारतीय सेना ने बयान दिया था। सेना के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद पर फ़र्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद 6 सितम्बर को शेहला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फ़िलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला राशिद के खिलाफ गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है जिससे शेहला को राहत मिली है।