सिवनी कलेक्टर की सख्तीः मास्क नहीं पहनने पर लगेगा न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना
सिवनी। जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए अब सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मास्क न पहनने पर न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने शनिवार को आदेश जारी किये हैं।
कलेक्टर डॉ. फटिंग ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन एवं मास्क के उपयोग करवाने के लिए अर्थदण्ड व अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार सभी प्रतिष्ठानों में सामग्री के विक्रय करते हुए समय ग्राहकों के बीच मानक निर्धारित दूरी का पालन करवाने के लिए चूने की लाईन, गोला अथवा ग्राहकों को पृथक-पृथक सामग्री वितरण तथा मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु पुलिस, नगरपालिका, नगरपंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों को संबंधित क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु उल्लेखित कार्यवाही न करने पर प्रथम समय संबंधित व्यक्ति एवं संस्था दोनों पर न्यनूतम 500 तथा अधिकतम एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार में आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों, घरों के बाहर बिना मास्क पहने पाए जाने पर तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर न्यूनतम 200 अधिकतम 1000 रुपये का अर्थदण्ड किया जाएगा।