सुल्तानपुर जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लागू,जानिए पूरा मामला
सुल्तानपुर :- उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से असाधारण स्थिति और त्योहारों व पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी।
जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) हर्ष देव पाण्डेय ने आज यहां बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया । इसी दौरान इस वर्ष 20 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 11 फरवरी को मौनी आमावस्या, 26 फरवरी को हजरत अली जन्म दिवस, 11 मार्च को महाशिव रात्रि का त्योहार का मनाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि फरवरी, मार्च माह से सम्भावित ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगा, जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्वन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक विस्फोट व विधि विरूद्ध समाज विरोधी, क्रिया कलाप कारित की जा सकती है। इसे ध्यान रखते हुए असामाजिक तत्वों विघटनकारी तत्वों/शरारती तत्वों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों की प्रति के लिए कानून व्यवस्था को प्रभावित करने एवं महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है।
हर्ष देव पाण्डेय ने कहा कि जिले में जिले की सीमा के तहत शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा-144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में 11 मार्च तक प्रभावी रहने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देश जारी किये है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित किये जायें।