बिहार में धारा 144 लागू नेट सुविधा हुई बंद…
बिहार – सारण जिले में एक युवक की मौत के बाद एक दर्जन से अधिक घरों में आग लगा दी गयी ।मुबारकपुर में रविवार को ग्राम प्रधान के पति विजय ने पीड़िता अमितेश कुमार और उसके दो दोस्तों के साथ बेरहमी से मारपीट की। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक लगभग 23 सोशल मीडिया मैसेजिंग और नेटवर्किंग एप्लिकेशन में से हैं, जिन पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। शांति और शांति बनाए रखने के लिए, सारण जिले में 6 बजे से 8रात बजे तक फरवरी रात 11 बजे तक प्रतिबंध लागू है।
1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार, सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सामग्री प्रसारण रोकने का निर्देश दिया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सारण जिले में कुछ असामाजिक तत्व जनता के बीच अफवाह और असंतोष फैलाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट माध्यम का उपयोग कर सकते हैं ।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सारण जिला प्रशासन ने रविवार को शहर के मांझी ब्लॉक में गैरकानूनी सभाओं और रैलियों को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी। और उसके साथियों ने 2 फरवरी को उन पर कथित तौर पर गोली चलाने का संदेह होने के बाद हमले को अंजाम दिया।