देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ “जानकारी” के इस मामले में होगी सुनवाई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को विधानसभा चुनाव 2019 (Maharashtra Assembly Election 2019) से पहले बड़ा झटका लगा है | मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी हलफनामे में फडणवीस के जानकारी छुपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई | अदालत ने दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से मुहैया नहीं कराने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और फडणवीस को मामले में सुनवाई का सामना करने का आदेश दिया |
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सतीश यूकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि फडणवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है |
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी
शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं | याचिकाकर्ता यूकी का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के विधानसभा चुनाव में अपने ऊपर लंबित दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाई | कोर्ट ने इस मामले में 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि फडणवीस द्वारा 2014 में चुनाव के समय हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने की ‘भूल चूक’ के बारे में निचली अदालत निर्णय ले सकती है |
फडणवीस के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता : हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता की दलील थी कि फडणवीस ने ऐसा कर के जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125A का उल्लंघन किया है | इस संबंध में लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा था कि फडणवीस के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है | यूकी की दलील थी कि प्रत्याशी के लिए सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है |
बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 21 अक्टूबर को मतदान होना है | इसके तीन दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी | राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-एनसीपी अलायंस के बीच है |