EVM की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग को SC ने किया खारिज, बताइए यह वजह
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग बंद करने और आगामी चुनावों में इसकी बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी ।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल बंद करने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता ने भविष्य में सभी चुनाव मत पत्र के ज़रिए करवाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने कहा कि मसले को पहले भी सुन कर फैसला दिया जा चुका है.
बता दें कि इस याचिका में कहा गया था कि ईवीएम में त्रुटि होने का खतरा अधिक है और कई अन्य देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसकी पारदर्शिता और सटीकता पर संदेह उठाया गया है. वकील सी आर जया सूकिन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पारंपरिक बैलेट पेपर से पूरे भारत में बदला जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए मतपत्रों के माध्यम से मतदान करना अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीका है.