SC पहुंचा Lakhimpur हिंसा का मामला, मंत्री अजय मिश्र और केशव प्रसाद मौर्य पर FIR की मांग
लखीमपुर खीरी. लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामला अब सुप्रीम कोर्ट Supreme Court पहुंच गया है. किसानों को कुचले जाने के बाद दुनियाभर की सुर्खियों में आए इस मामले में इस बार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी उछला है. मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ IPC की धारा 302, 34, 149 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी घटना के 4 दिन पहले ही किसानों को घमकी दी थी. याचिका में लखीमपुर खीरी की घटना को एक सोची समझी साज़िश के तहत अंजाम देना बताया गया है. केशव मौर्य का नाम भी इस मामले में पहली बार जोड़ने की कोशिश की गई है. केशव मौर्य ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी.
गौरतलब है कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. एसआईटी की जांच में भी पूरे मामले को एक साजिशन घटना का हिस्सा बताया गया. इसके बाद आशीष मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
एसआईटी जांच में लखीमपुर खीरी कांड को साजिश का हिस्सा बताने के बाद से ही गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं.