वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई पर की थी टिप्पणी, कोर्ट की अवमानना के केस में SC ने माना दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। बता दें कि एक ट्वीट के मामले पर प्रशांत भूषण पर यह मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस मामले पर 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है। वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े और चार पूर्व सीजेआई पर दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था।
इस नोटिस का जवाब देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता। बाइक पर सवार सीजेआई के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। इसके अलावा चार पूर्व सीजेआई को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है, जो भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है। जिसके बाद आज प्रशांत भूषण को दोषी करार दे दिया गया।