SC का आदेश: दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू रहेगा, स्कूलों को बंद करने के निर्देश

SC ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत जारी निर्देशों को अगले आदेश तक सख्ती से लागू रखने का आदेश दिया है।

भारत के SC ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत जारी निर्देशों को अगले आदेश तक सख्ती से लागू रखने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य सरकारों को दिया गया है कि वे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस योजना के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करें। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की निगरानी के लिए तत्काल निगरानी टीमों का गठन करने का निर्देश भी दिया है।

GRAP-4 के तहत क्या हैं प्रावधान

GRAP-4 का उद्देश्य दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। यह योजना तब लागू होती है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में GRAP-4 के तहत कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं, जैसे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, और स्कूलों को बंद करने के निर्देश। इसके अलावा, गैर-जरूरी कार्यों को भी स्थगित किया जाता है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 को दिल्ली और NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लागू रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में तेजी आएगी और राज्य सरकारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डाली जाएगी।

स्कूलों को बंद करने के निर्देश

SC ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली और NCR के स्कूलों में बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदूषण का स्तर नियंत्रित नहीं होता, तब तक स्कूलों को बंद रखा जाए। यह आदेश बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों और अन्य शारीरिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

निगरानी टीमों का गठन

SC ने प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में और सुधार के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल निगरानी टीमों का गठन करें। इन टीमों का मुख्य कार्य प्रदूषण के स्तर की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि GRAP-4 के तहत सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टीम प्रदूषण से संबंधित सभी गतिविधियों का नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को और सख्त बनाने के लिए उठाया गया है। इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी क्षेत्रों में प्रदूषण के कारणों का पता लगाए और उन्हें कम करने के लिए उचित उपायों को लागू करे।

राज्य सरकारों को सख्ती से आदेश

SC ने दिल्ली और NCR की राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी GRAP-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों, वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण के स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का स्तर न केवल दिल्ली में, बल्कि NCR में भी गंभीर है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करना होगा।

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SC का यह आदेश प्रदूषण के बढ़ते संकट को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। GRAP-4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश के साथ-साथ स्कूलों को बंद करने का निर्देश और निगरानी टीमों का गठन प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकारों पर यह आदेश दबाव बढ़ाएगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। यह फैसला दिल्ली और NCR की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसका उद्देश्य शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधारना है।

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