सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस पर महाराष्ट्र विधानसभा से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर विधानसभा को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अर्णब गोस्वामी की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि विधानसभा का विशेषाधिकार विधानसभा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि वो मामले की गंभीरता को समझती है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल कारण बताओ नोटिस है और कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को आम तौर पर विशेषाधिकार समिति द्वारा निपटाया जाता है और समिति द्वारा आरोप लगाने की जरूरत होती है। तब हरीश साल्वे ने कहा कि विधानसभा सचिव ने इसे भेजा है और यह कहता है कि पत्रकार मुख्यमंत्री का आलोचक है।
दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है जिसके बाद गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।