कश्मीर में धारा 144 क्यों जारी रहेगी ? देखे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा !

जम्मू-कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है | इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेंगे |

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये कब तक चलेगा | इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसी ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी | हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो | 1999 से हिंसा के कारण 44000 लोग मारे गए हैं |

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं ? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम रोज समीक्षा कर रहे हैं | सुधार आ रहा है | उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे | सुनवाई के दौरान एजी ने कहा कि पिछले साल जुलाई में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस बार किसी की भी मौत नहीं हुई है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बेहद गलत ढंग से याचिका दाखिल की है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नहीं पता कि कश्मीर क्या हो रहा है | सरकार पर विश्वास करना होगा | यह मामला बेहद संवेदनशील है |

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वास्तविक तस्वीर होनी चाहिए, कुछ समय के लिए यह मामला रुकना नहीं चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी | याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए | कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए | इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है | हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर काम कर रहे हैं |

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