राहुल गांधी को दी SC ने नसीहत
मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत दी है। गुजरात हाई कोर्ट की सजा पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का व्यापक असर है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे गांधी का लोगों में रहने का अधिकार और उन्हें चुनने का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि बयान सही था, और किसी को सार्वजनिक स्थान पर बोलते समय सावधान रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल की सजा पर रोक लग रही है, लेकिन उसे ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।
पढें सुनवाई के दौरान की दलीलें…
सिंघवी- राहुल ने जिनका नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया। यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं। लेकिन समस्या तो सिर्फ भाजपा से जुड़े लोगों को हो रही है।
सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।
सिंघवी- मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे।
पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान राहुल का बयान पढ़ा- सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे।
जेठमलानी- क्या यह एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं है? पीएम मोदी से राजनीतिक लड़ाई के चलते मोदी नाम वाले सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं।