डीके शिवकुमार के केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश करने पर ईडी को लगी सुप्रीम फटकार, याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया है | जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार भी लगाई | जस्टिस नरीमन ने ईडी से कहा कि अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहें | हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है |
जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रवींद्र भट की एक पीठ ने अपील पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को शिवकुमार को जमानत दे दी थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं, जो कॉपी-पेस्ट है और इसमें बदलाव भी नहीं किया गया है | सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस दिया कि वह उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करें |